राजस्थान में लोक डाउन को देखते हुए सरकार ने बिजली-पानी बिल 2 महीने तक जमा नहीं करवाने की राहत दी है. इसमें 150 यूनिट तक मासिक घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है. वहीं 150 यूनिट मासिक से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं से अप्रैल और मई में बिल जमा नहीं करवाने पर विलंब शुल्क वसूला जाएगा. हालांकि 31 मई तक किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. ध्यान रहे बिजली बिल माफ नहीं हुए हैं, केवल जमा करवाने को लेकर राहत दी गई है.


राजस्थान बिजली बिल दो महीने तक जमा नहीं करवाने की राहत


वही कमर्शियल एवं इंडस्ट्रीज कनेक्शनों के स्थाई शुल्क को स्थगित किया है. उन्हें भी रीडिंग का बिल जमा करवाना होगा. स्थाई शुल्क जून के बिल में देना ही होगा. जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम सभी उपभोक्ताओं को अप्रैल एवं मई में औसत एवं रीडिंग के आधार पर बिल जारी करेगा. इस दौरान बिल जमा करवाने वाले घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को 5 फ़ीसदी की छूट भी दी जाएगी. बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यमों से बिल जमा करवाने की अपील की है.


उपभोक्ता ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, पेटीएम, अमेजनपे, रूपे, बिजली मित्र एप, बिलडेस्क आरटीजीएस के जरिए बिल जमा करवा सकता है. भुगतान योग्य राशि का चैक सहायक अभियंता कार्यालय में दे सकते है, अन्यथा बड़े घरेलू, अघरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क देना होगा. केवल 150 यूनिट मासिक घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं को ही विलंब शुल्क से राहत दी है. हालांकि 31 मई तक किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.


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