RTE Rajasthan School Admission form 2020-21 online date निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ. इसके अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधा ग्रस्त” समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी. गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है.


RTE Rajasthan School Admission 2020-21 Eligibility Criteria


  • जिन उम्मीदवारों के माता – पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हैं.

  • एससी / एसटी वर्ग के छात्र.

  • एचआईवी / कैंसर से पीड़ित छात्र या ऐसे छात्र जिनके माता – पिता एचआईवी / कैंसर से पीड़ित है.

  • अनाथ बच्चे.

  • पीडव्लूडी के छात्रों के लिए.

  • पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हैं.

  • युद्ध विधवाएं.

  • वे छात्र जिनके माता पिता का नाम राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई बीपीएल श्रेणी की सूची में शामिल हैं.

 


अब RTE में एडमिशन में इकोनॉमिक वीकर की परिभाषा में होगा बदलाव, अब 2.5 लाख तक सालाना आय वाला परिवार होगा शामिल, शैक्षिक सुधारों की दृष्टि से मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक फैसला.


RTE Rajasthan School Admission form 2020-21 online date आरटीई राजस्थान एडमिशन 2020 पात्रता


  • दुर्बल वर्ग कैटेगरी – इसमें ऐसे छात्रोंं का प्रवेश निशुल्क होता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम हो.

  • असुविधाग्रस्त समूह – इसमें एससी, एसटी, अनाथ बालक, एचआईवी या कैंसर प्रभावित के बच्चे, युद्ध विधवा के बालकों का निशुल्क प्रवेश हो सकता है. इसके साथ पिछड़ा या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावक की आय एक लाख रुपए से कम हो, आरटीई में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं.

RTE Rajasthan School Admission form 2020-21 Age Limit


विद्यालय में कक्षा -1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने पर एंट्री कक्षा Pre Primary 3+ (PP.3+) दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने पर एंट्री कक्षा Pre Primary 4+ (PP.4+) व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा संचालित होने पर एंट्री कक्षा Pre Primary 5+ (PP.5+) होगी.













एंट्री लेवल कक्षा का नाम


प्रवेश हेतु आयु

Pre Primary 3+ (PP.3+)


3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम

Pre Primary 4+ (PP.4+)



3 वर्ष 6 महा या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम


Pre Primary 5+ (PP.5+)

4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम


First

5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम


RTE Rajasthan School Admission form 2020-21 online


आरटीई के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। आप आरटीई पोर्टल rte.raj.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय छात्रों को सारी जानकारी ध्यान से भरनी होगी। आवेदन करते समय वैलिड मोबाइल नंबर का होना बहुत जरुरी हैं। आवेदन पत्र पूर्ण भरने के बाद उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें. अधिक जानकारी के लिए अपने निकटवर्ती स्कूल या संस्था प्रधान से परामर्श ले सकते हैं.


RTE Rajasthan School Admission form 2020-21 Selection Process


आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. यह लिस्ट एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जारी की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद छात्रों के रिजल्ट जारी किये जायेंगे. ऑनलाइन लॉटरी निकलने के बाद छात्रों को स्कूल में रिपोर्टिंग करनी होगी. रिपोर्टिंग करते समय छात्रों को अपने सारे मूल दस्तावेज लेकर जाने होंगे. अधिक जानकारी के लिए अपने निकटवर्ती स्कूल या संस्था प्रधान से परामर्श ले.


Official Website : rte.raj.nic.in


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